दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाने का आदेश निरस्त

रतलाम । रतलाम जिले में पूर्व में रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाने का आदेश मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र के तारतम्य में निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने संशोधित आदेश जारी किया है।