घर में घुसकर हाथ पकडकर छेडछाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

रतलाम । अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि दिनांक 12.10.2015 को फरियादिया अपने पति के साथ थाना औ.क्षै. रतलाम पर उपस्थित होकर घटना बतायी कि कल दिनांक 11.10.2015 को घर पर वह अपने छोटे बच्चो के साथ अकेली थी। घर वाले खेत पर सोयाबीन काटने गये थे। सायं 5 बजें आरोपी गणपत उसके घर में घुसा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेडछाड कर झुमा झटकी करने लगा। फरियादिया के चिल्लाने पर उसके पडोस में रहने वाले काका आ गये तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहा से चला गया। आरोपी द्वारा झुमा झटकी करने पर फरियादिया का सिर दीवार से टकरा गया था जिससे उसके दाहिने ऑख पर चोट लगी थी।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना औ.क्षै. रतलाम पर आरोपी गणपत के विरूद्ध घर में घुसकर बुरी नियत से हाथ पकडकर छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी एवं विवेचना के दौरान आवश्?यक साक्ष्?य संकलित कर आरोपी गणपत को दिनांक 16.10.2015 को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 452, 354, 354क, 323 व 506 भादवि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 12.02.2021 को आरोपी गणपत पिता कनीराम भूरिया को दोषसिद्ध पाते हुए तीनो धाराओं 452, 354, 354क भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250-250 रू अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि में 250रू के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी धाराओं में दिया गया दण्डादेश एकसाथ भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती जस्सू वास्केल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम द्वारा की गयी।