अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन नही होने पर कृष्णा डेयरी मनिहारी बाजार उमरिया पर किया एक लाख रूपये का जुर्माना

उमरिया | अपर कलेक्टर न्यायालय उमरिया के पीठासीन अधिकारी अशोक ओहरी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन नही होने पर कृष्णा डेयरी मनिहारी बाजार उमरिया परएक लाख रूपये का जुर्माना किया गया है।
23 अगस्त 2019 को दोपहर 2 बजे नमूना एवं निरीक्षण हेतु अनावेदक (आरोपी) के प्रतिष्ठान कृष्णा डेयरी मनिहारी बाजार उमरिया जिला उमरिया में उपस्थित हुये तथा प्रतिष्ठान में रखे दही एवं पनीर के अवमानक होने की आशंका पर मानक स्तर की जांच हेतु नमूना लेकर नमूने के पैकेट पर अभिहित अधिकारी उमरिया द्वारा हस्ताक्षरित कर नमूना खाद्य विश्लेषक द्वारा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जिसमें खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल के प्रतिवेदन में दही व पनीर का नमूना अवमानक पाये जाने से अविहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन उमरिया ने 2 जनवरी 2020 को अपर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिसकी खाद्य नमूना रिपोर्ट में दही मिथ्याछाप व पनीर अवमानक प्राप्त हुये है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (पप) व सहपठित धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार अनावेदक राहुल पाण्डे पिता मनोज पाण्डे निवासी उमरिया जिला उमरिया जिला उमरिया पर एक लाख रूपये मात्र) की शस्ति अधिरोपित की जाती है।