प्राण घातक चोट पहुचाने वाले तीन आरोपीगण को 4-4 वर्ष की सजा

शाजापुर। न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्ताव द्वारा आरोपीगण 1.मुकेश पिता ओंकारसिंह पाटीदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्रामी झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 307 भा.द.सं. में 4 वर्ष के कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 06-06 माह का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 2.आरोपी मोहनलाल पिता उंकारसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्रामी झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 307/34 भा.द.स. में 4 वर्ष के कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 06-06 माह का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 3. आरोपी बद्रीलाल पिता बापूसिंह उम्र 50 वर्ष निवासी ग्रामी झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 307/34 भा.द.स. में 4 वर्ष के कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 06-06 माह का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।   रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी श्याम पाटीदार ग्राम झोंकर का निवासी होकर खेती करता है उसके खेत व आरोपी मुकेश के खेत पास-पास होकर एक ही मेड है। दिनांक 03.09.2015 को दिन में कोई अज्ञात मजदूर दोनों के बीच की मेड में घास काट ले गया था। इसी शंका पर उक्त दिनांक को ही शाम 04:00 बजे आरोपीगण मुकेश, मोहन, एवं बद्रीलाल ने फरियादी को मॉं-बहन की अश्लीेल गालियां दी, फरियादी द्वारा मना करने पर, आरोपी मुकेश ने उसे फावडे की मुदाल से दाहिनें ऑख के उपर कपाल पर मारा। संतोष, गोविंद व सतीश बीच-बचाव करने आये तो इन तीनों को भी आरोपीगण ने लकडी से मारपीट की, जिससे उन्हेंं भी चोटें आई। फिर जितेन्द्र पाटीदार व शिवेन्द्र पाटीदार द्वारा बीच-बचाव किया गया। तीनों आरोपीगण ने फरियादी से यह भी कहा कि आईन्दा खेत की मेड की घास कटाई की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा संतोष, गोविंद व सतीश के साथ थाना मक्सीे आकर घटना की रिपोर्ट लिखाई। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस आरक्षी केन्द्रे मक्सी ने आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में अरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन एवं रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गवाह कराये। उक्त प्रकरण में शासन की rajओर से पैरवीकर्ता सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।