झाबुआ | कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत मेघनगर तहसीलदार श्री शक्तिसिंह चौहान पर 20 आवेदनों में समय पर सेवाएं नहीं देने पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। श्री चौहान ने इस संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है। श्री सिंह ने आदेश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की वसूली आगामी वेतन से की जावे।
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