रतलाम । कोविड-19 बीमारी को डब्ल्यु.एच.ओ. द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पुर्ण म.प्र.राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है । न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम के पारित आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 के माध्यम से रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । उक्त आदेश के सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या मे इक_ा होना/ समामेलन प्रतिबंधित व सभी होटल, रेस्टोरेंट ,थैलागाडी लगाकर सामग्री जैसे (चाय,नाश्ता आदि) में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल ह्लड्डद्मद्ग ड्ड2ड्ड4 भोजन प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया गया है
दिनांक 02.04.2021 को फ्लेग मार्च के दौरान घास बाजार स्थित भोला रेस्टोरेंट पर अंदर पाँच व्यक्ति पोहा कचौरी खाते हुए एवं चाय पीते हुए पाये गये । होटल संचालक का उक्त कृत्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन होने से कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील रतलाम शहर के प्रतिवेदन पर से मामला धारा 188 भादवि के अंतर्गत अपराध आरोपी भोला रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध थाना माणक चौक मे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
अन्य मामले मे दिनांक 02-4-21 को कोविड-19 पाजीटिव मरीज नान-कोविह निजी अस्पताल में उपचाररत पाये जाने सबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, डॉ. जी.आर.गौड (डी.एच.ओ), डॉ0 सोहन मण्डलोई (असिस्टेंट प्रोफेसर), डॉ. योगेश नीखरा ( आर0 एम0ओ0 ) एवं मुकेश सोनी ( तहसीलदार) की टीम द्वारा जीवंश अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमे कोविड- 19 पॉजि़टिव मरीज, जीवांश अस्पताल 80 फीट रोड रतलाम में भर्ती होकर उपचारत पाई गई । जो मुख्य चिकित्सा व स्वस्थ्य अधिकारी रतलाम के लेखी शिकायत आवेदन पर से संचालक जीवंश अस्पताल रतलाम 80 फीट रोड के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी एवं 3,4 माहामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत थाना औ. क्षेत्र रतलाम मे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।