बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने पारित आदेश मे दुष्कर्म करने के आरोपी राकेश पिता ऐशराम नि. थाना सिलावद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376(2)एन,506, भादवि एवं 3/4, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि 15 दिसम्बर 2020 को अभियोक्त्री अपने घर से गेहु पिसवाने आटाचक्की पर गई थी। शाम 4ः00 बजे तक वापस नही आने पर पीडिता का भाई चक्की पर गया जहा पीडिता नही मिली। गांव मे सभी जगह तलाश करने पर भी पीडिता नही मिली। आरोपी भी 15 दिसम्बर 2020 से अपने घर पर नही था पीडिता के पिता ने सदेंह के आधार आरोपी के विरूध्द थाना सिलावद पर पीडिता केा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने की रिर्पोट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर थाना सिलावद पर अपराध पंजीबद्व किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
