73500 रुपए के अर्थदंड की कार्यवाही हेतु अधिकारियों को नोटिस जारी

भिण्ड | टीएल बैठक 2 जनवरी 2021 को आयोजित की गई जिसमें विगत 3 माह के समय सीमा बाहर पाए गए प्रकरणों में प्रभारी कलेक्टर श्री चांदिल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए। समय सीमा में निराकारण ना करने पर सम्बंधित अधिकारियों पर 250 रुपए प्रति आवेदन (अधिकतम 5000 रुपए प्रति आवेदन) के मान से अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग श्री भानु प्रजापति के प्रतिवेदन पर श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, उप संचालक किसान कल्याण को 2 आवेदनों (रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस) के 4 दिवस समय सीमा बाह्य होने पर 1000 रुपए, श्रीमती निधि श्रीवास्तव निरीक्षक नापतौल को 14 आवेदन (नाप तौल उपकरण का पुनः सत्यापन, पेट्रोल डीजल डिस्पेंसर) में 50 दिवस विलंब के लिए 12500 रुपए, श्री द्वारका प्रसाद शर्मा सीएमओ मिहोना को 2 आवेदना (जन्म एवं मृत्यु का अप्राप्त प्रमाण पत्र के संबंध में) में 7 दिवस के विलंब के लिए 1750 रुपए, श्री मनोज कुमार तहसीलदार अटेर को 37 प्रकरण(जन्म/मृत्यु 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति) में 202 दिवस के विलंब के लिए 50,500 रुपए, श्री रंजीत सिंह कुशवाहा को 1 प्रकरण (जन्म के 1 वर्ष पश्चात पंजीयन) में 1 दिवस के विलंब के लिऐ 250 रुपये, श्री जगदीश कुल्हरे उपयंत्री पीएचई रौन को 1 प्रकरण (विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में लाइन असेम्बली) में 74 दिवस के विलंब के लिए अधिकतम 5000 रुपए, श्री गौरव शाक्य जोन वितरण केन्द्र प्रभारी कीरत पुरा गोहद को 2 प्रकरण (निम्न दाव पर उपभोक्ता के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत) में 6 दिवस के विलंब हेतु 1500 रुपए, श्री अजय देव को 1 प्रकरण (लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करने) में 4 दिवस के लिए 1000 रुपए एवं श्री आलोक सिंह सीईओ रौन को 1 प्रकरण (विवाह का पंजीयन) में 1 दिवस विलंब के लिए 250 रुपए के अर्थदण्ड की कार्यवाही लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में सेवा देने में असफल रहने के कारण एवम् वरिष्ठ के निर्देश की अवहेलना हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत धारा 6 तथा 7(1)(2) में निहित प्रावधान अनुसार राशि 250 रुपए प्रतिदिन प्रति प्रकरण के मान से शस्ती अधिरोपण की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी करते हुए 5 दिवस में जवाब मांगा है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही हेतु चेतावनी दी।
प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने सभी प्राधिकृत अधिकारियों लोक सेवा गारंटी एवम समाधान एक दिवस में समय सीमा में निराकारण करने एवं लोक सेवा केन्द्रों की सतत निगरानी हेतु निर्देश दिए एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग को निगरानी करने तथा आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए।