07 प्रकरण पंजीबद्ध कर 154 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त

लगभग 6800 लीटर महुआ लहान जप्त कर विधिवत नष्ट, जप्त समस्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख 70 हजार 800 रुपये

देवास | कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार देवास जिले में आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में रविवार अलसुबह सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीप सांगर और एसडीओपी बागली श्री राकेश व्यास के मार्गदर्शन में आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जिले के राघोगढ़, अखेपुर और बरोठा क्षेत्र में अवैध मदिरा के निर्माण के अड्डों पर दबिश देने पर बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी मदिरा एवं लहान बरामद हुआ। जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 07 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए तथा 154 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 6800 लीटर महुआ लहान , बरामद किया गया महुआ लहान को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया । बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख 70 हजार 800 रुपए है। आज की कार्यवाही में थाना प्रभारी बरोठा पातीराम डाबरे, डबल चौकी प्रभारी दीपक मालवीय, उपनिरीक्षक कपिल नरवले,नीलम राठौर, आबकारी वृत्त प्रभारी महेश पटेल, उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार, डी के भार्गव, संदीप चौहान,प्रेम यादव,कैलाश जामोद, एवं पुलिस व आबकारी स्टाफ का विशेष योगदान रहा। अवैध मदिरा के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।