रतलाम । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्रीमती पल्लवी) रतलाम के न्?यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2021 को अभियुक्त मनोज पिता कालु उर्फ कालुसिंह चरपोटा उम्र 20वर्ष नि. हलिवाडा गढखंगई माताजी के पास थाना बाजना हाल मुकाम अर्जुन नगर रतलाम को धारा 354, 354घ भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती जस्सु वास्केल ने बताया कि दिनांक 28.02.2018 को फरियादी पीडिता ने थाना स्टेशन रोड पर उपस्थित होकर घटना बतायी थी कि मनोज पिता कालु चरपोटा पिछले दो-ढाई महीनो से उसका पीछा कर रहा है। जब भी वह कॉलेज जाती है तो वह उसका पीछा करता है। उसके मना करने पर भी वह नही माना। दिनांक 26.02.2018 को सायं करीब 4 बजें फरियादिया पानी भरने टंकी पर गयी तो मनोज उसके पीछे-पीछे आया और बुरी नियत से उसका दायां हाथ पकडा तथा कहने लगा कि चल मेरे साथ तो फरियादिया अपना हाथ छुडाकर घर आ गयी और घटना अपने मम्?मी पापा को बतायी व उनको साथ लेकर थाना स्टेशन रोड पर रिपोर्ट लिखवाने आई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना स्टेशन रोड रतलाम द्वारा अपराध क्रं. 144/18 धारा 354, 354डी भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती जस्सू वास्केल द्वारा की गयी।