खरगौन | शनिवार को आयोजित हुई ऑनलाईन स्थाई निरंतर लोक अदालत में 11 लाख से अधिक राशि का अवार्ड पारित हुआ है। एडीजे श्री सुभाष सोलंकी ने कहा कि लोक अदालतों का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क तथा त्वरित न्याय है। ये विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम भी है। इसका उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाएं। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करने के लिए तहसील न्यायालय खरगोन में 2 खंडपीठ एडीजे श्री सुभाष सोलंकी एवं सीजेएम श्री आशीष दवंडे की गठित की गई थी। लोक अदालत में लंबित मामलों में विद्युत अधिनियम के 22 प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति के 4 प्रकरण एवं परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के 3 प्रकरण का निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल लंबित 29 प्रकरणों का निराकरण कर 11 लाख 4 हजार 393 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत में कुल 41 व्यक्ति लाभांवित हुए। ऑनलाईन निरंतर लोक अदालत फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 से बचाव के साथ आयोजित की गई।