अफीम तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 13 किलो 900 ग्राम अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी बंशीलाल पिता देवकिशन गायरी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम बांगरेड, थाना-जावद, जिला नीमच को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 01.01.2012 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ प्रधान आरक्षक उमेश चैहान व आरक्षक हंसराज को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दूध तलाई तिराहा, नीमच-सिंगोली मार्ग पर तस्करी हेतू अफीम ले जाने वाला हैं। इनके द्वारा थाना रतनगढ़ में उपस्थित होकर मुखबिर सूचना से एएसआई सी.एस. उपाध्याय को अवगत कराया गया, फिर मुखबिर सूचना के आधार पर वह सभी मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी किये जाने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति पैदल-पैदल आते हुए दिखा, जिसको रोका व उसके हाथ में एक खाद्य का कट्टा था, जिसमें एक प्लास्टिक की थैली में 13 किलो 900 ग्राम अफीम अवैध रूप से तस्करी किये जाने हेतू होना पायी गई। जिस पर से अफीम को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध क्रंमाक 01/2012, अंतर्गत धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, हमराह फोर्स सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद द्वारा आरोपी को धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।