अवैध मदिरा का परिवहन करने पर महिन्द्रा पिकअप होगी राजसात

पन्ना | पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी गोविन्द चौधरी पिता लखन चौधरी निवासी पवई कब्जे से महिन्द्रा पिकअप क्र. एमपी 20 जीबी 2693 से 20 पेटी कागज के कार्टून में 1000 क्वाटर गोवा अंग्रेजी शराब कुल 180 लीटर अंग्रेजी शराब कीमत एक लाख 10 हजार रूपये की जप्त की गयी। आरोपी द्वारा शराब परिवहन के संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। आरोपी द्वारा शराब परिवहन के संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। अवैधाानिक तरीके से शराब परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया गया। कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण में जप्तशुला वाहन को राजसात किए जाने की अनुशंसा की गयी है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(क), (2) के अन्तर्गत अधिहरण (राजसात ) करने के आदेश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी पन्ना एवं थाना प्रभारी शाहनगर को आदेशित किया है कि अधिहरण किए गए वाहन महिन्द्रा पिकअप क्र. एमपी20जीबी2693 के संबंध मं विधिक प्रावधानों/नियमों के अन्तगत अधिगहण (राजसात) के निवर्तन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।