60 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 बल्क लिटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी घीसालाल पिता गोपीलाल भील, उम्र-30 वर्ष, निवासी नयापराण थाना- सिंगौली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 20.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर रतनगढ़ पुलिस द्वारा जेतलीया फंटा पर नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे से दों केनों में कुल 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 170/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर जमानत खारिज की गई।