नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी की जमानत निरस्त रहना होगा जेल में

आगर-मालवा – सहा जिला मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक १९-०३-२० को पीडि़ता के पिता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने परिवार सहित रात्रि में खाना खा कर सो गए थे, सुबह ०७:३० बजे उठ कर देखा तो उनकी पुत्री (पीडि़ता) घर में नहीं थी, आस पास तलाश करने पर नहीं मिली तब थाने पर जा कर रिपोर्ट दर्ज कराई, पीडि़ता कक्षा ९वीं तक पढ़ी होकर अव्यस्क थी, पीडि़ता के पिता ने नितीन पिता बाबूलाल मालवीय उम्र २१ साल जाति बलाई निवासी ग्राम निपानिया बैजनाथ थाना आगर जिला आगर मालवा पर शंका जाहिर की थी, पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान करते हुए दिनांक १६-०९-२० को आरोपी नितीन के कब्जे से पीडि़ता को दस्तीयाब कर उसे गिरफ्तार किया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी उसे बहका कर मण्डीदीप, जिला रायसेन ले गया था और उसे झोपड़ी में रखता था जहां कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया ।
पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम आगर के समक्ष प्रस्तुत किया, तब से ही आरोपी जेल में है, आरोपी के ओर से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान पीडि़ता स्वयं भी उपस्थित हो गई एवं आरोपी के पक्ष में न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र दिया जिनका विरोध शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा करते हुए व्यक्त किया गया कि आरोपी का कृत्य गंभीर अपराध का है। अतः उसे जमानत का लाभ ना दिया जावे।
विशेष न्यायाधीश श्री ओ.पी.एस. रघुवंशी द्वारा पीड़िता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पूर्व मे दिये गए कथनों के विरोधाभाषी होने से तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरेापी को जमानत पर उन्मुक्त किया जाना उचित न मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया।