बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा श्री मोहम्मद जफर खाना ने पारित अपने फैसले मे लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव निवासी बालगंज जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12 हजार रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया गया कि-घटना 22 अक्टूबर 2020 की है, जब आरोपी लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुये फरियादी मॉंगीलाल पिता कमलसिंग निवासी सॉंगवी के पिकअप वाहन को पीछे से टक्कर दी थी । जिससे पिकअप पलटी खा गई, जिससे फरियादी के दाहिने ऑंख के पास चोट लगी एवं उसे सेंधवा अस्पताल में ईलाज करवाना पड़ा था। आरोपी मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया था । जिससे पुलिस ने विवेचना पश्चात गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।