रतलाम । न्यायालय श्रीमान योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधो से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.) के तहत आरोपी ब्रजेश पिता चन्द्रिका प्रसाद पाण्डे उम्र 29 वर्ष नि. ग्राम रनेही थाना खेमरिया जिला रीवा म.प्र. को निर्णय दि. 14-09-2021 को सजा सुनाते हुए ट्रेन में सफर के दौरान अश्लील हरकत करने वाले आरोपी कोच अटेन्डर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है । उक्त मामले की सफल पैरवी श्री अनिल बादल एवं श्रीमती गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम म.प्र. द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 23.01.2015 को बाम्बे (महाराष्ट्र) मे स्थित एक स्कुल के 2 शिक्षकों द्वारा स्कुल के चुने हुये 32 विद्यार्थियों तथा 4 टूर कंडक्टरो को साथ एजुकेशन यात्रा के लिये राजस्थान के शहर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एवं जयपुर गये थे। एजुकेशन यात्रा पूरी होने के पश्चात वह लोग जयपुर से दिनांक 28.01.2015 को जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के एसी कोच नंबर बी-2, बी-3 एवं बी-5 में सवार होकर मुंबई वापस जा रहे थे। जैसी ही ट्रेन दिनांक 29.01.2015 को सुबह करीब 08:30 बजे पालघर से पास हुई तब एक विद्यार्थी ने अपने शिक्षक को नींद से जगा कर बताया कि जब वह रात में सो रहा था तो रात्रि लगभग 01:30 से 01:45 बजे के बीच एक व्यक्ति ने उसके पेंट की चैन खोलकर अश्लील हरकत की थी। उसके जागने पर वह व्यक्ति भाग गया था। तभी अन्य दो विद्यार्थियों ने भी शिक्षक को बताया कि रात्रि 10:30 बजे ट्रेन नागदा रेल्वे स्टेशन क्रास होने के बाद उनके साथ भी कोच अटेन्डर ने अश्लील हरकत की थी। इस पर विद्यार्थीयों को साथ लेकर शिक्षक ने कोच अटेन्डर को ढूंढा को वह अटेन्डर के केबीन मे सोता हुआ मिला। जिसे बच्चों ने पहचान लिया। अटेन्डर की शर्ट पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर उसका नाम ब्रजेश पांडे लिखा था। आरोपी कोच अटेन्डर ब्रजेश पिता चंन्द्रिका प्रसाद पांडे उम्र 29 साल नि स्नेही थाना खेमरिया जिला रीवा को पकडा व ट्रेन के मुंबई पहुंचने पर थाना मुंबई सेन्ट्रल रेल्वे पर शिक्षक द्वारा लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज करवायी गई व आरोपी को पुलिस के हवाले किया। घटना स्थल क्षैत्र रतलाम होने से मुंबई रेल्वे पुलिस उक्त रिपोर्ट व आरोपी को लेकर दिनांक 30.01.2015 को रतलाम जी.आर.पी. थाने पर उपस्थित हुई जहॉ पर आरोपी के विरूद्ध असल प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2015 को आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 14.09.2021 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुये आरोपी ब्रजेश पिता चंन्द्रिका प्रसाद पांडे को धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000रूपयें अर्थदण्ड* से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल बादल एवं श्रीमती गौतम परमार द्वारा की गई।