बिना लाईसेंस के लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाते हुए टक्कर मारकर पैर तोडने वाले को 10 माह का सश्रम कारावास

नीमच। श्री एम.ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी इस्लाम कुरैशी पिता अबदुल सलाम कुरैशी, उम्र-53, निवासी- खेड़ापति बालाजी रोड़, बघाना, जिला नीमच को बिना लाईसेंस लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाते हुए टक्कर मारकर पैर तोडने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 279 भादवि में 3 माह व 500रू जुर्माना, धारा 338 भादवि में 6 माह व 1000रू जुर्माना एवं धारा 3/181 एम.वी.एक्ट में 1 माह व 500रू जुर्माना, इस प्रकार कुल 10 माह का सश्रम कारावास एवं 2000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माने की रकम में से 1500रू फरियादिया को देने का भी आदेश जारी किया।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 09.03.2018 को फरियादिया परवीन बी नाका नंबर 4 की तरफ से अपनी साइड से जा रही थी तभी गलत साइड से आरोपी उसकी मोटरसायकल को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया व फरियादिया को टक्कर मार दी, जिससे पैर व शरीर पर गंभीर चोटे आयी। फरियादिया ने आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 124/2018, धारा 279, 338 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के पास वैध वाहन चलाने का लाईसेंस नहीं होने से धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट का ईजाफा किये जाने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाकर न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।