अवयस्क बालिका के साथ लैंगिक कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं सहयोगी को किया बरी

रतलाम । न्यायालय श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधो से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा आरोपीगण दशरथ पिता रामलाल चारेल उम्र 19 साल नि. बोरवा थाना रावटी रतलाम 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया वहीं लक्ष्मण पिता भूरजी चारेल उम्र 35 साल नि. ग्राम हरथली रावटी (दोषमुक्त) किया गया है । उक्त मामले की पैरवी-श्रीमती गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम म.प्र.
घटना का संक्षिप्त विवरण
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 02.10.2018 को फरियादी अभियोक्त्री के पिता ने थाना रावटी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 16.09.2018 को वह अपने परिवार के साथ शाम को खाना खा कर अपने घर में सो रहा था। रात को करीब साढे ग्यारह बजे उसकी पत्नी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास में सोई हुई उसकी 15 वर्षीय अवयस्क अभियोर्क्त्री नही दिखी, तब उसकी पत्नी ने उसे उठाया। तब उन दोनो ने अपनी पुत्री को तलाश किया वह नही मिली। तलाश करते रहने के दौरान उन्हे पता चला कि उसके स्कुल में साथ पढने वाला लडका दशरथ बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना रावटी पर संदेही आरोपी दशरथ के विरूद्ध धारा 363,366 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
दौराने विवेचना अवयस्क अपह्रता को दिनांक 03.09.2019 को ग्राम पिपली अचारिया थाना काकरोली राजस्थान से आरोपी दशरथ के कब्जें से बरामद कर दस्तयाब किया गया। इस दौरान दशरथ मौके से भाग गया था।
अभियोक्त्री के कथन लिये गये, जिसमे उसने बताया कि स्कूल में उसकी कक्षा में पढने वाला दशरथ जिसे वह जानती है। करीबन एक साल पहले तारीख 16.09.2018 को रात्रि में उसके घर पर आया और उसे शादी करने का बोलकर उसे साथ में लेकर मोरवी, गुजरात ले गया। जहाँ दशरथ ने उसे करीब तीन-चार माह तक एक किराये के मकान में रखा और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना रोज खोटा काम बलात्कार करता रहा। फिर दशरथ उसे लेकर मोरवी से गाँव पिपली अचारिया नाथव्दारा काकरोली, राजस्थान ले गया वहा भी उसे रखा और उसके साथ वहंा पर उसकी मर्जी के बिना खोटा काम किया। वह घर जाने का बोलती थी तो दशरथ उसे डराता धमकाता व मारता था। फिर बाद में दिनांक 03.09.19 को पुलिस हमें ढुढते हुये आई और मुझे बरामद किया।
विवेचना के दौरान अभियुक्त दशरथ को उसके गांव बोरवा थाना रावटी से दिनांक 09.09.2019 को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में यह तथ्य आया कि अभियोक्त्री को भगाने व अपराध में अभियुक्त दशरथ का सहयोग उसके मामा लक्ष्मण द्वारा करने पर उसे भी प्रकरण में आरोपी बनाया जाकर दिनांक 03.11.2019 को गिरफ्तार किया गया।
सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगण दशरथ चारेल व लक्ष्मण गरवाल के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(आई)एन, 376(घ) भादवि, 506 एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2019 को प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 27.09.2021 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को आरोपी दशरथ के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित मानते हुये उसे धारा 376(2)(एन)(आई) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366क, 363 भादवि में 7वर्ष एवं 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अपराध में सहयोग करने वाले अभियुक्त लक्ष्मण पिता भूरजी गरवाल के विरूद्ध आई हुई साक्ष्य को संदेह से प्रमाणित न मानते हुये उसे सभी आरोपो से दोषमुक्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार द्वारा की गई।