मनासा। श्री मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी हरिश पिता शोभाराम चमार, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम उमारिया, थाना पिपलीयामंडी, जिला मन्दसौर को मोड पर तेजगति से लापरवाहीपूर्वक पिकअप वाहन चलाकर पलटाते हुए उसमें बैठे 01 व्यक्ति की मृत्यु एवं अन्य 04 को चोटें पहुॅचाने के आरोप का दोषी पाकर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304ए, 337, व 279 में 01 वर्ष के कठिन कारावास एवं कुल 2,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 30.04.2014 की ग्राम रूपावास स्थित बड़ी पुलिया की हैं। आरोपी पिकअप वाहन में राजू, भरत, सुरेश, लक्ष्मण व केसरिमल को बैठाकर ग्राम पहेड़ा से मनासा की तरफ जा रहा था। आरोपी ने पिकअप को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रूपावास बड़ी पुलिया के पास पलटा दिया, जिस कारण पिकअप में बैठे सभी लोग नीचे गिर गये व मौके पर ही लक्ष्मण के सर पर गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई व अन्य लोग घायल हो गये। मौके पर पुलिस आई व घायलों को अस्पताल पहुॅचाया व घायल राजू द्वारा आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 203/2014, धारा 304ए, 337 व 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में घायल व चश्मदीद साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक पिकअप वाहन को मोड़ पर पलटी खिलाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये जुर्माना, धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह का कठोर कारावास व 1200 रूपये जुर्माना, धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह का कठोर कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित करते हुए जुर्माने की राशि में से 4 आहत को 300-300रू. प्र्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी *श्री अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ* द्वारा की गई।