एक आरोपी 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर

रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस थाना दीनदयाल नगर अंतर्गत एक आरोपी को जनहित एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार थाना दीनदयाल अंतर्गत दीपक उर्फ दीपला पिता कैलाश गामड को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उपरोक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।