325 किलोग्राम डोडाचूरा की तस्करी करने वाले हरियाणा के तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी पप्पूसिंह पिता करणसिंह बैरागी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम करेला, तहसील व थाना जुलाना, जिला जीन्द (हरियाणा) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
श्री सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक (एन.सी.बी.) द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 31.03.2016 को मध्य रात्रि की आरटीओ बैरियर नयागांव हाईवे रोड़ की है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के स्थानीय जिला अफीम अधिकारी नीमच के कार्यालय में पदस्थ जिला अफिम अधिकारी बी. एन. कुमार को मुखबिर सूचना मिली की हरियाणा निवासी आरोपी अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को नीमच से नयागांव होते हुए हरियाणा की तरफ तस्करी हेतु ले जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा निवारक दल का गठन करते हुए आरटीओ बैरियर नयागांव पहुंचकर हाईवे पर से निकलने वाली गाड़ीयों की निगरानी किये जाने पर एक संदिग्ध ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसको रोककर सुरक्षा कारणों के मददे्नजर उसकी तलाशी कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच के प्रागंण में लिये जाने पर उसमें कुल 9 बोरियों में 325.5 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा होना पाया गया। जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 01/16, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत परिवाद पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान जिला अफीम अधिकारी, विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक (एन.सी.बी.), नीमच द्वारा की गई।