शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1.अनिल पिता देवीलाल उम्र 28 वर्ष 2. क्षमाबाई पति देवीलाल उम्र 60 वर्ष निवासीगण पाड़लिया को धारा 498 ए भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपयें का अर्थदण्ड एवं धारा 304 बी भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 15.05.2018 को थाना अ.बडोदिया पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतिका अर्चना पति वकील उम्र 30 साल निवासी पाड़लिया की दौराने ईलाज हमीदिया अस्पताल भोपाल में मृत्यु हो गई। जिसका शव पंचनामा एवं पी.एम. शासकीय चिकित्सालय भोपाल में किया गया। प्राथमिक जांच उपरांत मर्ग सदर की मृतिका अर्चना नव विवाहिता होने से मर्ग अग्रिम जांच हेतू केस डायरी एस.डी.ओ.पी. को प्राप्त हुई। जांच के दौरान मृतिका अर्चना की मां सम्पत बाई पिता बद्रीप्रसाद, भाई अभय, बहन रीना, एवं भतीजी प्रिया के कथन लेख किये गये। जिन्होने बताया कि अर्चना की सास क्षमाबाई एवं देवर अनिल छोटी-छोटी बातों पर अर्चना से झगडा करते थे। अर्चना को शासकीय कुटीया मिलने पर घर खाली करने एवं दहेज में कुछ नहीं लाने एवं उसकी मांग को लेकर अक्सर परेशान करते थे। घटना के दिन भी अर्चना को उसकी बहन की लडकी प्रिया को साथ लाने एवं घर खाली करने की बात पर सास क्षमाबाई एवं देवर अनिल ने उससे लड़ाई-झगड़ा किया। मृतिका अर्चना असामान्य परिस्थिति में जली हुई मिली जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हुई। आरोपीगण के विरूद्ध थाना अ.बडोदिया पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।