दरातें से पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को 06-06 माह का कारावास

जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा खेत की फसल की आती-पाती के विवाद के कारण पति-पत्नी के साथ दरातें से मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र (1) हेमराज पिता काशीराम धाकड़, उम्र-65 वर्ष व (2) भैरूलाल पिता हेमराज धाकड़, उम्र-26 वर्ष,़ दोनों निवासी-ग्राम मेंढकी, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 06-06 माह के सश्रम कारावास व कुल 1000-1000रू जुमाने से दण्डित किया गया।
श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 04.12.2016 दोपहर के लगभग 12ः30 बजे ग्राम मैंढकी स्थित आरोपीगण के खेत की हैं। फरियादी देवीलाल का आरोपी हेमराज फूफा लगता हैं। इन दोनों द्वारा ग्राम मैंढकी में आती-पाती में गेहूॅ की फसल बोई हुई थी। घटना दिनांक फरियादी देवीलाल व उसकी पत्नी संपतबाई खेत पर आये तो आरोपी हेमराज व उसके लडके भैरूलाल ने फरियादीगण से कहा की वह अब फसल में आती-पाती नहीं चाहते हैं, तो इस पर हेमराज ने कहां की उसे फसल बुवाई का खर्चा दे दो तो इसी बात को लेकर आरोपीगण द्वारा दराते से दोनों पति-पत्नी के साथ मारपीट कर चोटे पहुॅचाई, फिर वहा पर देवीलाल ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 402/16, धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जावद द्वारा विवेचना में दोनों आहतगण का मेडिकल कराने के उपरांत शेष आवश्यक विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर दराते से मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगणों को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास व कुल 1000-1000 रूपये जुर्माने से दण्डित करते हुए दोनों आहतगण को जुर्माने की राशि 1000-1000 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।