दो डोडाचूरा तस्करों कोे 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को तस्करी हेतू अपने कब्जे में रखने वाले दो आरोपीगण (1) शंकर पिता कन्हैयालाल दर्जी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम निपानिया विरान, जिला नीमच व (2) वीरम पिता रामप्रसाद धोबी, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम बिसलवास सोनगरा, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
श्री इमरान खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व दिनांक 15.08.2016 को मध्य रात्रि के समय की होकर थाना नीमच सिटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम निपानिया विरान स्थित आरोपी शंकर दर्जी के घर के बाडे की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एस.आई. नागेश यादव को मुखबिर ने थाने पर उपस्थित हो कर सूचना दी कि ग्राम निपानिया विरान स्थित आरोपी शंकर दर्जी के घर के बाडे में शंकर, वीरम व रघुवीरसिंह राजपूत डोडाचूरा को किसी राजस्थान के तस्कर को दिये जाने के लिए रखे हुए हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. नागेश यादव फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहाॅ मुखबिर द्वारा बताये तीनों व्यक्ति दो प्लास्टीक के कट्टो के ऊपर बैठे हुए थे, जिनको फौर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा तथा प्लास्टीक के दोनो कट्टो को खोल कर देखे जाने पर उसके से क्रमशः 80 किलोग्राम व 54 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 134 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला, जिसको जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 439/16, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण द्वारा उक्त डोडाचूरा को देवीलाल नागदा, निवासी ग्राम-रेवली-देवली से लाना बताया जिसको भी धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत सह-आरोपी बनाया जाकर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय मंे प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान ही आरोपी रघुवीरसिंह राजपूत के फरार होने से शेष तीन आरोपीगण शंकर, वीरम व देवीलाल के विरूद्ध विचारण जारी रहा।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी देवीलाल को संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया गया, किंतु आरोपीगण शंकर व वीरम को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने हेतू कब्जे में रखे जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री इमरान खान, अपर लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।