सोने-चाँदी के गहने चोरी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमति सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रात्री को घर में घूसकर अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चाँदी के गहने चोरी करने वाले आरोपी राजेन्द्र पिता मामूडिया कंजर, निवासी-मेवडा काॅलोनी, थाना कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राजस्थान) को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 14.07.2016 की मध्यरात्री की थाना बघाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम-बिसलवास कला में संघवी मोहल्ला स्थित फरियादी गणेशराम के मकान की हैं। फरियादी गणेशराम व उसके परिवार के सदस्य रात्री को उनके मकान में ऊपर वाले कमरे में नीचे के कमरे में ताला लगाकर सो रहे थें। सुबह के लगभग 06ः30 बजे फरियादी कि बहू ने देख कि गोधरेज की अलमारी का ताला टूटा होकर उसमें से अज्ञात चोरी सोने-चाँदी के जेवर व नगदी रूपये चोरी करके ले गये थे। बहू द्वारा घटना बताये जाने के बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की जिस पर से अज्ञात चोरो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 136/2016, धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कि गई। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान विवेचक थाना प्रभारी संतोष सिंह सिसौदिया द्वारा एक अन्य अपराध में गिरफ्तार आरोपी राजेन्द्र कंजर से पुछताछ किये जाने पर उसके द्वारा यह चोरी करना स्वीकार किया गया तथा उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसने अन्य आरोपीगण रामा उर्फ रामलाल ओड़, रमेश उर्फ रमेशिया कालबेलिया तथा छगन कालबेलिया के साथ मिलकर फरियादी के घर से चोरी की थी। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके घर से फरियादी के सोने व चाँदी के जेवर जप्त किया गया। इसके पश्चात् शेष सभी आरोपीयों को गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान ही रामा उर्फ रामलाल ओड़ की मृत्यु हो गई व रमेश उर्फ रमेशिया कालबेलिया के फरार हो जाने से आरोपीगण छगन कालबेलिया राजेन्द्र कंजर के विरूद्ध विचारण जारी रहा।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी, अनुसंधान अधिकारी, जप्तीपंच सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ प्रदान कर आरोपी छगन कालबेलिया को दोषमुक्त किया गया किन्तु आरोपी राजेन्द्र कंजर को रात्री को फरियादी के घर से गोधरेज अलमारी का ताला तोडकर सोने चाँदी के जेवर चुराने के आरोप का दोषी पाकर उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 380 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू जुर्माने से दण्डित करते हुए दोनो सजाएँ पृथक-पृथक भुगताये जाने का आदेश भी दिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।