डोडाचूरा तस्कर को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी मुकेश पिता रूपलाल बावरी, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम सावन, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व दिनांक 16.06.2016 को दिन के समय की थाना नीमच सिटी के अंतर्गत आने वाले मालखेड़ा फण्टा, नीमच की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एस.आई. ज्योत्सना वर्मा को मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि दो व्यक्ति मोटरसाईकल पर से मालखेड़ा फण्टा पर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को राजस्थान में किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. ज्योत्सना वर्मा फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहाॅ मुखबिर द्वारा बताये हुलीये के दो व्यक्ति मोटरसाईकल पर आते हुए दिखाई दिये, जिनके बीच में दो सफेद कट्टे रखे हुए थे, जिनको फौर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा तथा दोनो कट्टो को खोल कर देखे जाने पर उसके से क्रमशः 23 किलोग्राम व 16 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 39 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला, जिसको जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 298/16, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक अभियुक्त दिनेश बावरी की मृत्यु हो जाने से एक अभियुक्त मुकेश बावरी के विरूद्ध न्यायालय में विचारण जारी रहा।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।