ट्यूबवेल के पानी का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित
रतलाम । नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर निर्माण कार्य, उद्यानों-खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यो में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है।
नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड पर 4.50 एमएलडी व खेतलपुर में 3.35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना प्रारंभ हो चुका है। इसके विक्रय हेतु नगर निगम द्वारा दरें निर्धारित की गई है जिसके तहत 50/- प्रति किलोलीटर, 3000 क्षमता टैंकर 150/-, 4000 क्षमता टैंकर 200/-, 5000 क्षमता टैंकर 250/-, 12000 क्षमता टैंकर 600/-, 24000 क्षमता टैंकर 1200/- है। नागरिक भवन व अन्य निर्माण कार्यो, खेतों व बगीचों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए रियायती दर पर नगर निगम के एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड वॉटर क्रय कर सकतें है जिससे राशि की बचत होने के साथ ही भू-जलस्तर भी बना रहेगा। शहर में निजी ट्यूबवेलों से टैंकरो द्वारा पानी का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ट्यूबवेल मालिक निर्माण कार्यो एवं सिंचाई हेतु पानी का विक्रय ना करें अन्यथा की दषा में वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी।