संपत्तिकर के 8 बड़े बकायादारों को धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी

समय-सीमा में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति होगी कुर्क

रतलाम । संपत्तिकर के ऐसे बड़े बकायादार जो कि धारा 173 के तहत बिल जारी होने के बाद भी समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करा रहे है उन्हे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी किये जा रहे है जिसके तहत संपत्तिकर के 8 बड़े बकायादारों को धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी किया गया है 15 दिवस की समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर धारा 175 के तहत षक्ति पत्र जारी कर संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार संपत्तिकर के बड़े बकायादार बाबुलाल-मिश्रीमल लुणावत घांस बाजार लुणावत मार्केट बकाया राशि 1476573, अब्दुल अजीज, अब्दुल रशीद पिता अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट घांस बाजार बकाया राषि 783586, सायरा बानो, मोहम्मद उमर व अन्य निखार मार्केट बकाया राशि 666072, ललीताबाई-छोटेलाल गांधी चांदनी चौक बकाया राशि 427237, पारसमल-पूनमचन्द कॉलेज रोड बकाया राशि 397265, अब्दुल करीम हाजी पिता हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट बकाया राशि 346753, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इमरान व अन्य ए.के. प्लाजा मार्केट बकाया राशि 227598, पन्नालाल-झमकलाल कटारिया बजाज खाना बकाया राशि 93541 होने पर धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी किया गया है 15 दिवस की समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर धारा 175 के तहत शक्ति पत्र जारी कर संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जायेगी।