तलवार मारने वाले आरोपीगण को 5 वर्ष का कठोर कारवास व अर्थदण्ड 

आलोट। श्रीमान सुनील कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्णय दिनांक 30.04.2022 को अभियुक्त कमल पिता रामसिंह बागरी उम्र 34 वर्ष, और जगदीश पिता रामसिंह बागरी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कंथारिया, तहसील आलोट जिला रतलाम को धारा 326 में 5 वर्ष का कठोर करावास और रूपये 1000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासकीय अपर लोक अभियोजक अधिकारी श्री हेमेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि दिनांक 28.06.2013 को फरियादी विक्रमसिंह ने पुलिस थाना आलोट पर उपस्थित होकर इस आशय की सूचना लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम कंथारिया रहकर खेती मजदूरी करता है। उसके पिता की दो पत्नियां होकर बडी पत्नि मैनाबाई का पुत्र है तथा दूसरी पत्नि प्रेमबाई के दो पुत्र कमल व जगदीश है। उसके पिताजी ने जमीन के दो बराबर हिस्सा कर आधा हिस्सा उसे तथा आधा हिस्सा दोनों भाईयों को दे दिया है। उक्त घटना दिनांक को लगभग 11:00 बजे वह उसके हिस्से की जमीन में उसके पिता के साथ ट्रेक्टर से सोयाबीन की फसल बो रहा था तभी उसके पास कमल और जगदीश आये और उसके पिता से बोले कि ‘’इस जमीन पर में से मेरे को ओर हिस्सा् दो’’ तो उसके पिता ने मना कर दिया, इतनी बात सुनते ही दोनों पिता व उसे मॉं-बहन अश्लील गालियॉ देने लगे,पिता ने मना किया तो जगदीश के हाथ में तलवार थी जिससे जगदीश ने उसके पिता को मारी जो उसके पिता को बाये हाथ में कोहनी के बीच लगकर खुन निकलने लगा। यह देखकर उसने उसके पिता को बचाना चाहा तो कमल जिसके हाथ में कुलहाडी थी ने मारी जो उसके दाहिने हाथ के पोंचे पर लगकर खुन निकलने लगा। यह देख कर ट्रेक्टर चालक मांगीलाल व मौके पर उपस्थित रमेश ने बीच-बचाव कराया, बीच बचाव के बाद दोनों बोले कि अगर उसे जमीन में ओर हिस्सा नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे और दोनों भाग गये, आरोपीगण के जाने के बाद वह उसके पिताजी को व ट्रेक्टर चालक मांगीलाल, रमेश के साथ घायल अवस्था में ट्रेक्टर से थाने आये ।  फारियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आलोट के अपराध क्रमांक 125/2013 अंतर्गत धारा 324,294 506 एवं 34 भादवि तथा धारा 25 आर्म्सं एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी व आहतगण की एमएलसी व एक्सरे रिपोर्ट पर से धारा 326 भादवि का ईजाफा किया गया, साक्षीगण के कथन अंकित किए गये एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  माननीय विचारण न्यायालय श्रीमान सुनील कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुये आरोपीगण जगदीश और कमल को धारा 326 में 5 वर्ष का कठोर करावास और रूपये 1000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। और आरोपी जगदीश को धारा 25(1-बी)(बी) आर्म्सड एक्टस में भी 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं रूपये 500/- के अर्थदण्ड) से दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी हैमेन्द्र कुमार गोयल अपर लोक अभियोजक आलोट द्वारा की गई।