पत्रकार के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले तीन आरोपीयों को 06-06 माह का कारावास

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा पत्रकार के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले तीन आरोपीगण (1) महावीर पिता विजय जैन, उम्र-43 वर्ष, निवासी-विकास नगर, जिला नीमच, (2) जितेन्द्र पिता दिनेश बोरीवाल, उम्र-31 वर्ष, निवासी-महूरोड़, जिला नीमच तथा (3) धर्मेन्द्र पिता स्व. रामलाल परिहार, उम्र-41 वर्ष, निवासी-टीचर काॅलोनी, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/34 के अंतर्गत 06-06 माह के कठोर कारावास व 500-500रू. जुर्माने व भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 के अंतर्गत 01-01 माह के कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 06.03.2015 को दिन के लगभग 04 बजे फव्वारा चैक, नीमच की हैं। फरियादी पत्रकार कपिलसिंह चैहान फव्वारा चैक स्थित शौचालय के पास पान की दुकान के पास खडे थे कि उसी समय एक सफेद रंग की स्वीफ्ट कार में तीनों आरोपीगण आये व कार को रोककर साईड में खडी करने रिवर्स करने लगे तो उसी समय पीछे एक बाईक खडी थी, जिस पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, जिसको कार की टक्कर लगने से बच्ची व बाईक गीर गई थी। जिसके बाद फरियादी ने बच्ची को उठाया और तीनों आरोपीगण से कहा की गाडी कैसे चलाते हो, देखकर चलाना चाहिए, इसी बात को लेकर तीनो आरोपीगण ने फरियादी के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट कर चोटे पहुचाई, तब घटना स्थल पर मौजूद लोगो ने बीच-बचाव किया तथा पुलिस भी वहां पर आई थी, जिस कारण आरोपीगण वहां से चले गये। इसके बाद फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 127/15, धारा 323/34, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल कराने व अन्य आवश्यक अनुसंधान पुर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/34 के अंतर्गत 06-06 माह के कठोर कारावास व 500-500रू. जुर्माने व भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 के अंतर्गत 01-01 माह के कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित करते हुए दोनो सजायें एक साथ भुगताये जाने का आदेश किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।