जनजातीय वर्ग के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित
रतलाम 25 अप्रैल 2023।राज्य शासन की बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में जिले के 27 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके लिए अनुसूचितजनजातीय वर्ग के व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सहायक आयुक्त श्रीमती पारुल जैन ने बताया कि योजना का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देना होगा जो मध्यप्रदेश सीमा के अंदर स्थापित हो। आवेदक प्रदेश का मूल निवासी हो, वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो, आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंककर्ता डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी शासकीय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो तो पात्र नहीं होगा। योजना उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए है।
आवेदक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा कक्षा आठवीं उत्तीर्ण की अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो, वाहन संबंधी आवेदन में हैवी लाइसेंस होना आवश्यक है। योजना में क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी संचालक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल है। सहायक आयुक्त जिला संयोजक शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जाएगा।
योजना में उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं, सेवा सर्विस इकाई एवं खुदरा व्यवसाय रिटेल ट्रेड हेतु 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं, ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष आउटस्टैंडिंग पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक मोरटोरियम अवधि सहित नियमित रूप से भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा। पात्रताधारी आवेदक समस्त एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर कार्यालय जनजाति कार्य विभाग उत्कृष्ट स्कूल के सांगोद रोड रतलाम पर समय प्रातः 10-30 से शाम 5-30 के मध्य जमा करा सकते हैं।