संबंधित के किराना दुकान की जांच में से जब्त हुआ था, 1850 लीटर डीजल एवं 30 लीटर पेट्रोल अवैध रूप से संग्रहित पाया गया था
गुना | जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा मोटर स्प्रिट और बैग डीजल आदेश उल्लंघन करने पर बटावदा तहसील कुंभराज के बद्री विशाल पुत्र श्री बंशीलाल धाकड़ के 1,54,400 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
उक्त के किराना दुकान के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 1850 लीटर डीजल एवं पेट्राल 30 लीटर बिना अनुमति अवैध रूप से संग्रहित करना पाया गया था और न ही सुनवाई के दौरान कोई वैधानिक दस्तावेज अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए। जिसे पूर्व में ही जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा शासन हित में राजसात किया जा चुका है। इस आशय के पारित आदेश में जिला दण्डाधिकारी श्री पुरूषोत्तम द्वारा भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने विधि अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी है।
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