शहडोल | पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी श्रीमती रामा सोनी, अजली पाठक,सुरेश जायसवाल, राके सोनी बगैरह ने बीपीएन सनसाईन इन्फ्राबेन्ट एवं सनसाईन कापोरेटिव सोसाईटी लिमिटेड कम्पनी के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर अपराध क्रंमाक 74/2017 धारा 420,34 ता.हि. आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्व कर आरोपियों की पता तलास के लिये हर सभंव प्रयास किये गए। किन्तु उक्त फरार आरोपी की दस्तायाब नही हुए हैं। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री अवधेश कुमार गोस्वामी ने पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80-बी (1) मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए! कम्पनी के डायरेक्टर वकील सिंह बघेल ग्राम देपारा पो. रिडाल तहसील एतर जिला भिण्ड, वनवारी लाल बघेल निवासी रिडोल मथिकापुर जिला भिण्ड, संजीव सिंह बघेल मकान नं.04 हरिराम का पुरा ग्राम सिमरौ तहसील भिण्ड जिला भिण्ड, राजवीर सिंह बघेल निवासी कोडरिया का पुरा पो. गोपरा जिला भिण्ड, सुरेन्द्र सिंह बघेल निवासी गली नं.97/26 एमआईएस कॉलेज के पास जिला भिण्ड, धर्मसिंह कुशवाहा निवासी होम नं. 839 वार्ड न.23 जिला भिण्ड, श्रीमती अर्चना सिंह बघेल निवासी भिण्ड, राजीव गिरी, एनएल साहू, एसआर साहू, एसआर निसाद एवं रामलाल कर्ष चापा निवासी रायपुर छत्तीसगढ़, उत्तम गिरी गोस्वामी ग्राम बुढिया पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़, सचिन सिंह बघेल निवासी चुरहट जिला सीधी मध्यप्रदेश, संदीप वर्मा निवासी शहडोल एवं मो. युसुफ खॉन निवासी ग्राम जुगवारी थाना कोतवाली जिला शहडोल के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करें, करेगा या गिरफ्तार कराएगा अथवा गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय सूचना देगा, सहयोग करेगा उसे प्रस्तावित उद्घोषणा की राशि 2-2 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसके आधार पर उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके।