भार्गव कालोनी के पास अवैध निर्माण हटाया गया

गुना | अनुविभागीय अधिकारी गुना- बमौरी सुश्री अंकिता जैन ने बताया कि भार्गव कालोनी के पास विनोद सूद पुत्र श्री वेदसागर सूद, अनिल सूद पुत्र श्री वेदसागर सूद एवं सुनील सूद पुत्र श्री वेदसागर सूद द्वारा पटवारी हल्‍का नंबर 04 सर्वे क्रमांक 859/मिन 1 मॉर्डन स्‍कूल के पास वार्ड क्रमांक 18 गुना में कच्‍ची रोड एवं नाली का पक्‍का निर्माण कार्य किया जाकर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। जो कि म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 के तहत दण्‍डनीय अपराध है। उन्‍होंने उक्‍त कॉलोनी निर्माण से संबंधित दस्‍तावेज टाउन एंड कंट्री प्‍लानिंग का स्‍वीकृत नक्‍शा, कलेक्‍टर द्वारा जारी की जाने वाली विकास अनुज्ञा एवं भू-स्‍वत्‍व से संबंधित दस्‍तावेज कार्यालय नगर पालिक परिषद गुना में प्रस्‍तुत करने के निर्देश 23 दिसंबर 2020 को दिए गए थे किंतु, उक्‍त के द्वारा नियत समय में वैध दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नही किये गए। उन्‍होंने बताया कि उक्‍त द्वारा भार्गव कालोनी के पास बिना अनुमति के कालोनी में बनाई सड़कें एवं नालियों को आज दिनांक 4 जनवरी 2021को जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार ध्‍वस्‍त कर कर दिया गया है।