शाजापुर। न्यायालय माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (श्री ब्रजेश गोयल) शाजापुर द्वारा आरोपी अर्जुन पिता नाथुसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्रामी पीरखेडी थाना सुनेरा जिला शाजापुर को धारा 326 भा.द.सं. में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न किये जाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई। रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 25.06.2018 को फरियादी शंकरलाल ने आरक्षी केन्द्र सुनेरा जिला शाजापुर के सहा. उनि. मनोहर वर्मा को घटना की देहाती नालसी रिपोर्ट जिला अस्पताल शाजापुर में लिखाई थी। फरियादी ग्राम पीरखेडी रहता हैं व तहसील कार्यालय शाजापुर में प्रोसेस सर्वर की नौकरी करता हैं। दिनांक 25.06.2018 को वह अपनी ड्यूटी करने के बाद शाजापुर से बस में बैठकर अभयपुर उतरा उसके बाद फरियादी ने आधा क्वाटर शराब पी, उसके बाद पैदल पैदल अपने घर जा रहा था । करीब 7 बजे रास्ते में बुरकीलाल के खेत के सामने पहुँचा वहा पर फरियादी का भाई नाथूसिंह का लडका आरोपी अर्जुन आया और फरियादी को दारू पिलाने को बोला तो फरियादी ने दारू पिलाने से मना किया। आरोपी ने लात घूसों से मारपीट कर फरियादी को नाले में फेंक दिया। फरियादी वहां से उठकर गावं तरफ जाने लगा तो आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की नियत से चाकू पेट में मार दिया जिससे खून निकलने लगा । फरियादी चिल्लाया तो उसकी आवाज सूनकर उसका चचेरा भाई व चौकीदार का लडका आया जिसने बीच-बचाव किया।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस आरक्षी केन्द्र सुनेरा ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में अरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन एवं रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गवाह कराये।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।