अवैध शराब रखने वाले आरोपी को मिली न्यायालय उठने तक की सजा एवं लगा 1400 रूपये का जुर्माना

बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा ने पारित अपने फैसले मे अवैध शराब रखने के आरोप में सुरेश पिता गणपत निवासी सिदड़ी पटेल फल्या को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1400 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर श्री खुमसिंह चौहान द्वारा की गई।