बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ ने पारित अपने फैसले मे बिना ड्राइविंग लायसेंस व शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोपी मगन पिता गोरखसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी गुडी थाना पाटी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 2000 रू. जर्माना, धारा 3/181 में 500 रू जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमति मीना कुशवाह द्वारा पैरवी की गई।