बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट सेधवा श्री जफर खान ने अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटकर बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल निवासी निम्बार्क कॉलोनी सेंधवा को धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।