रतलाम । न्यायालय श्रीमान् राजेन्द्र कुमार दक्षणि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रतलाम जिला रतलाम म.प्र. द्वारा आरोपी रिसालत नूर, ए.एन.एम तत्कालीन पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
खारवाकला तहसील ताल, जिला रतलाम को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000 रूपए जुर्माना से दण्डित किया है । उक्त मामले की सफल पैरवी सुशील कुमार जैन उपसंचालक (अभियोजन), जिला रतलाम ने की है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री सुशील कुमार जैन उपसंचालक अभियोजन जिला रतलाम ने बताया कि दिनांक 20.08.2015 एक लेखी शिकायत आवेदन लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में फरियादिया मंजू पति गोपाल सेन निवासी खारवाकला ने दिया कि वह स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता है उसे महिलाओं की डिलेवरी कराने के एवज में प्रत्येक डिलेवरी के हिसाब से प्रोत्साहन राशि 600/- रूपए मिलती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारवाकला की ए0एन0एम0 रिसालत नूर खान मैडम प्रत्येक डिलेवरी के 300/- रूपए मांगती है जब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाती है तो मैडम कहती है पिछले साल अगस्त से इस साल अगस्त तक तुमने 24 डिलेवरी कराई है तथा खान मैडम उससे 6,000/- रूपए रिश्वत की मांग कर रही है।
फरियादिया द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन पर से लोकायुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 20.08.2015 को फरियादिया को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु वाईस रिकार्डर दिया गया जिसे वह लेकर दिनांक 21.08.2015 को खान मैडम से मिली व बातचीत की तो खान मैडम ने कल दिनांक 22.08.2015 को राशि 5,000/- रूपए लेकर आने को कहा तथा बाकी 1,000/- रूपए 01 माह बाद तक देने को कहाॅ। उक्त वार्तालाप वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई थी जिसे लेकर फरियादिया लोकायुक्त कार्यालय गई और रिश्वत संबंधी वार्तालाप के बारे में लोकायुक्त कार्यालय को बताया।
रिश्वत संबंधी पुख्ता जानकारी प्राप्त हो जाने पर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 22.08.2015 को मामला पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त दिनांक को ही लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन से ट्रेप करने हेतु ट्रेपदल व फरियादिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारवाकला तहसील ताल जिला रतलाम पहुॅचे। जहाॅ पर फरियादिया मंजू सेन फिनाफ्थीलीन पाउडर लगे 5,000/- रूपए 500-500 रूपए के 10 नोट रिश्वत की राशि लेकर आरोपिया रिसालत नूर के सरकारी आवास पर पहॅूची जहाॅ रिसालत नूर खान ने उक्त रिश्वत की राशि फरियादिया से ली और अपने लाल रंग के लेडिज पर्स में रख लिए। उसके पश्चात फरियादिया ने बाहर आकर ट्रेप दल को इशारा कर दिया। तत्काल ही ट्रेपदल में शामिल महिला आरक्षकों द्वारा दौडते हुऐ जाकर आरोपिया के दोनो हाथों को पकडा तत्पश्चात ट्रेप दल द्वारा रिसालत नूर खान के दोनो हाथों को घोल में डुबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। पूछताछ करने पर आरोपिया रिसालत नूर खान ने बताया कि उसने मंजू सेन से 5,000/- रूपए लेकर अपने लाल रंग के लेडिज पर्स में रख दिए है जो पंलग पर रखा है। तत्पश्चात उक्त लाल पर्स के अन्दर से रिश्वत की राशि को 500-500 रूपए के 10 नोट कुल 5,000/- रूपए जप्त कर आरोपिया रिसालत नूर खान को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपिया रिसालत नूर खान के विरूद्ध धारा 7,13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में प्रकरण विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.02.2021 को आरोपिया रिसालत नूर खान को दोषसिद्ध पाते हुऐ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में 04 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपिया को जेल भेजा गया।