रतलाम । कोर्ट में चल रहे केस में समझौता करने का दबाव डालने के लिए घर में घुसकर झगडा करने वाले आरोपी गोपाल पिता टीकमचंद केवट उम्र 38 वर्ष निवासी जूनी कलाल सेरी, रतलाम को श्रीमती पल्लवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (म.प्र.) ने एक वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । उक्त मामले में पैरवी श्रीमती जस्सु वास्केल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रतलाम ने की है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रकरण में पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती जस्सु वास्केल ने बताया कि दिनांक 08.06.2013 को जूनी कलाल सेरी निवासी फरियादिया ने हमराह अपनी माँ व छोटी बहन के थाना स्टेशन रोड पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी छोटी बहन तथा माँ मकान के नीचे वाले तल में रहते हैं और वह अपने पति बच्?चों सहित मकान की दूसरी मंजिल पर रहती है। उसकी छोटी बहन व उसके पति गोपाल के बीच करीब एक वर्ष से तलाक व भरण पोषण का केस कोर्ट में चल रहा है। उसकी बात को लेकर गोपाल आये दिन उसकी बहन मां व उसे गाली गलौच कर झगडा कर परेशान करता रहता है। आज रात्रि वह अपने बच्चों सहित दूसरी मंजिल पर हाल में सो रही थी तभी रात्रि करीब तीन बजे गोपाल गैलरी से हाल में घुसा और उसका मुंह दबाने लगा जिससे उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाई तो गोपाल भाग कर मकान के बाहर आ गया और कोर्ट केस की बात को लेकर अश्लील गालियां देने लगा व धमकी दी कि समझौता कर लो नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया द्वारा बताई घटना पर से थाना स्टेशन रोड पर आरोपी गोपाल के विरूद्ध धारा 452,323,294,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा 23.02.2021 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी गोपाल केवट को धारा 452 भादवि में एक वर्ष का सश्रम करावास एवं 250 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि मे 250 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त जानकारी
शिव मनावरे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला रतलाम ने दी।