शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी बहादुर पिता बाबुलाल हरिजन उम्र 32 वर्ष निवासी चन्देरी जिला सीहोर को धारा 366-A में 5 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रूपये जुर्माने तथा 376-D में 22 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं 506-II में 02 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, घटना दिनांक 09.05.2019 को पीडिता को गांव का बहादुर पिता बाबूलाल ग्राम चंदेरी अपने साथियों के साथ पीर बाबा पर की गई मानता में खाना खाने का कहकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये थे। आरोपीगण पीडिता को गलत रास्ते से रूखड वाले खेत तरफ जंगल में ले गए, जब पीडिता नें कहा मुझे कहा ले जा रहे हो और चिल्लाई तो बहादुर ने मुँह दबा दिया और राकेश ने उसके हाथ पकड लिये और बहादुर ने उसके साथ जबरन खोटा काम किया। फिर राकेश ने जबरन उसके साथ खोटा काम किया। आरोपीगण ने पीडिता को धमकी दी की यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देंगे। आरोपीगण उसे मोटरसाइकिल से बेहरावल गांव वाली हाट गली के पास छोड गए। पीडिता ने घटना की बात अपने भाईयों को बताई।
पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की। थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से पीडिता, साक्षीगण, डॉक्टर, विवेचक एवं सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर न्यायालय में अतिंम तर्क प्रस्तुत किये गये।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।
आरोपी द्वारा जमा की गई जुर्माने की रकम अपील अवधि पश्चात पीडिता को प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया।