शाजापुर। न्यांयालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्या्याधीश शाजापुर द्वारा आरोपी मनोज पिता देवीलाल मालवीय निवासी ग्राम छापीहेडा थाना कोतवाली जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ गलत काम करना दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 3 वर्ष की साजा और 2000 रूपये जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम धारा 4 में 10 वर्ष की सजा और 20,000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक धारा में अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगताये जाने के आदेश दिये गये। जुर्माने की राशि जमा होने पर उसमें से 20,000 रूपये प्रतिकर स्वरूप नाबालिक पीडिता को अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में दिये जाने के संबंध में भी आदेश दिये गये।सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 31.05.19 को रात्रि के करीब 10:30 बजे नाबालिक पीडिता को आरोपी बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर लिखाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली शाजापुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता श्री देवेन्द्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं श्री रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गवाह कराये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री देवेन्द्र मीणा जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्या्यालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।