अवयस्क बालिका का व्यपहरण करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

रतलाम । न्यायालय श्री तरूण सिंह, विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधो से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.) ने आरोपी राजू पिता शम्भू निनामा उम्र 23 वर्ष नि. ग्राम कोइवा थारना थाना दानपुर जिला बांसवाडा राजस्थान को अवयस्क बालिका का व्यपहरण करने के आरोप में 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उक्त मामले की पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम ने की है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.09.2018 को थाना सरवन पर अभियोक्त्री की माता ने उपस्थित होकर पुलिस को सूचना दी कि उसकी 16 वर्षीय अवयस्क बालिका जो दिनांक 20.08.2018 को घर से केदारेश्वर मेला देखने गयी थी जो वापस नही आयी। उसकी आस-पास तलाश करते पता चला कि उसकी बालिका को राजु पिता शंभु निनामा थाना दानपुर जिला बांसवाडा राजस्थान का बहला-फुसला कर कही ले गया है। उक्त सूचना पर से थाना सरवन पर अपराध क्रं. 198/2018 धारा 363 भादवि का अपराध एवं गुमशुदगी पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी।
दिनांक 16.10.2018 को पुलिस अपहृता के परिजनो को साथ लेकर अपहृता एवं आरोपी की तलाश में ग्राम कोईवा थारना थाना दानपुर गयी, जहॉ से पता चला कि आरोपी राजु अपहृता को लेकर अपने रिश्तेदारों में गॉव धनाक्षरी थाना दानपुर गया है। उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा गॉव धनाक्षरी जाकर आरोपी राजु व अभियोक्त्री को बरामद किया और उन्हें साथ लेकर थाना सरवन आए। थाना सरवन पर पीडि़ता से पुछताछ करने पर उसने बताया कि करीब दो महीने पहले जब वह केदारेश्वर मेले में गयी थी तो पूर्व परिचित आरोपी राजु मिला, उसने उससे कहा कि मैं तुझे सरवन छोड दूॅगा तो वह उसकी मोटर सायकिल पर बैठकर सरवन आई। सरवन में राजु ने उससे कहा कि अपन शादी कर लेते है। तब शादी करने के बहाने राजु उसे बहला-फुसलाकर बस में बिठाकर गॉव कोईवा थारना ले गया। वहॉ से वे लोग गुजरात गए। गुजरात में करीब डेढ माह रहकर मजदुरी की फिर वहॉ से गॉव कोईवा थारना आ गए। आरोपी राजु ने मेरे साथ कोई गलत काम नही किया। पुलिस द्वारा अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये और प्रकरण में धारा 366 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में साक्ष्य संकलित कर साक्षीगणों के कथन लेखबद्ध किये गये।
आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी राजु के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय रतलाम में धारा 363,366 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, रतलाम (श्री तरूण सिंह) द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.03.2021 को अभियुक्त राजु पिता शंभु निनामा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 भादवि में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं रू 2000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार द्वारा की गयी।