आगर मालवा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला आगर मालवा ने आपराधिक पृष्ठभूमि के गोपाल गिर पिता लाल गिर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम आंकडी बड़ोद, गुमान सिंह पिता गंगाराम, मदन सिंह पिता गंगाराम तथा गुमान सिंह पिता नाथू सिंह तीनों निवासीगण ग्राम गंगापुर नीचे का खेड़ा आगर को 3 माह तक प्रत्येक रविवार को थाने पर उपस्थित होने के आदेश जारी किए ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी ने प्रकरणवार जानकारी देते हुए बताया कि केस-1 गोपाल गिर पिता लाल गिर जाति गोस्वामी आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम आंकडी बड़ोद जो कि वर्ष 2013 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है इसके विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज जान से मारने की धमकी आदि के कुल 7 प्रकरण दर्ज हुए।
केस 2 गुमान सिंह पिता गंगाराम सोंधिया आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम गंगापुर नीचे का खेड़ा जो कि वर्ष 2011 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है इसके विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज जान से मारने की धमकी रास्ता रोकने आदि के कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए।
केस 3 मदन सिंह पिता गंगाराम सोंधिया उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम गंगापुर नीचे का खेड़ा जो कि वर्ष 2010 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है इसके विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने, रास्ता रोकने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने आदि के कुल 4 प्रकरण दर्ज हुए ।
केस 4 गुमान सिंह पिता नाथू सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम गंगापुर नीचे का खेड़ा जो कि वर्ष 2000 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है इसके विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने आदि के कुल 7 प्रकरण दर्ज हुए।
चारों व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन डीएम के समक्ष प्रस्तुत किये गए सभी प्रतिवेदनों पर एडीपीओ आगर श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा राज्य की ओर से पक्ष रखा गया कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने विगत वर्षों में संपन्न चुनावों के समय चुनाव प्रभावित करने संबंधी कोई साक्ष्य अनावेदकों के विरुद्ध ना होने तथा आवेदकों के मताधिकार को दृष्टिगत रखते हुए उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए 3 माह तक प्रत्येक रविवार को थाने पर उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए।