ग्राम बोरबोदना में हुए कलश यात्रा कार्यक्रम पर आयोजक समिति, टेंट व्यवस्थापक एवं डीजे संचालक सहित 17 लोगों पर हुआ मुकदमा पंजीबद्ध

रतलाम। गत दिवस दिं. 03.06.21 को ग्राम बरबोदना थाना नामली में स्थित श्री हनुमान मंदिर की प्रतिमा स्थान हेतु हनुमान मंदिर समिती के द्धारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया । उक्त कलश यात्रा में लगभग 250 से 275 व्यक्ति सम्मिलित हुवे । कलश यात्रा में डिजे साउण्ड का भी उपयोग किया गया साथ ही मंदिर पर टेन्ट लगा कर अन्य सजावट कर कार्यक्रम का आयोंजन किया गया वर्तमान में राज्य शासन द्वारा कोविड -19 महामारी, कोरोना घोषित कि गई है । कलेक्टर महोदय द्वारा समस्त आयोजन पर धारा 144 जा.फौ. के तहत रोक लगा दी गई है । बावजुद समिती के द्वारा उक्त आयोजन किया गया । जिसमें टेन्ट व डी.जे. वाले धार्मिक आय़ोजन में आंमत्रित पुजारी आदि के द्वारा भी सहयोग किया गया । अत: उक्त आयोजन से कलेक्टर महोदय रतलाम द्वारा पारित धारा 144 जा.फौ का उल्लघन किया गया । जो आरोपी मुन्नालाल पिता बालाराम पाटीदार निवासी बरबोदना, ईश्वरलाल पिता चम्पालाल जाति पाटीदार निवासी बरबोदना,रामसिंह पिता धुलेसिंह राजपुत निवासी बरबोदना,गोकुल सिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी बरबोदना, कृष्ण कुमार पिता नानालाल पाटीदार निवासी बरबोदना, खुमान सिंह राजपुत निवासी बरबोदना, धर्मराज पिता राजाराम पाटीदार निवासी बरबोदना, छोगालाल पिता तेजराम जाति जाट निवासी बरबोदना, भरत पिता अम्बाराम जाट निवासी बरबोदना, लक्ष्मीनारायण पिता गुलाबचन्द पाटीदार निवासी बरबोदना, नारायण पिता भरतलाल पाटीदार निवासी बरबोदना, जुझारसिंह पिता शंकर लाल राजपुत निवासी बरबोदना ( डी जे संचालक ),गोपाल पिता हिरालाल पाटीदार निवासी बरबोदना, पुनचंद पिता भुवान जी जाति गायरी निवासी बरबोदना, संदीप पिता नागेश्वर त्रिवेदी निवासी बरबोदना, मनीष पिता ईश्वरलाल व्यास निवासी बरबोदना, सत्यनारायण पिता भैरुलाल पाटीदार निवासी बरबोदना के विरुद्ध अपराध धारा 188,269,270 भा.द.वि आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 51 बी, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3/4 पाया जाने से पुलिस द्वारा आयोजक समिति, टेंट व्यवस्थापक एवं डीजे संचालक सहित 17 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आयोजन में उपयोग हुए डीजे व अन्य सामग्री जब्त की है।