रतलाम | शासन की योजना के अनुसार रतलाम जिले की अधिफसलों प्याज एवं अमरूद के उत्पादक किसानों को उपरोक्त फसलों के भंडारण एवं परिवहन के लिए शासन द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान www.sampdamofpi.gov.in/login.spx पर स्वयं सत्यापित कर आवेदन करें।
उपसंचालक उद्यानिकी श्री पी.एस. कनेल ने बताया कि अधिसूचित फसल के अतिरिक्त उत्पादन को उत्पादन क्लस्टर से उद्योग केंद्र तक प्रसंस्करण इकाइयों, रिटेल आउटलेट का बंदरगाह, हवाई अड्डा, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक भारत भर में पहुंचाने के लिए हवाई, रेलवे अथवा सड़क मार्ग से परिवहन पर किसान को सामान्य ट्रक 2 रूपया 84 पैसे प्रति मेट्रिक टन प्रति किलोमीटर परिवहन लागत उपलब्ध कराई जाएगी। रीफर व्हेन से परिवहन पर 5 रूपए प्रति मेट्रिक टन प्रति किलो मीटर मिलेगा। इसी प्रकार भंडारण पर भी अनुदान मिलेगा। वेयर हाउस में 345 रूपए प्रति मेट्रिक टन प्रति सीजन तथा कोल्ड स्टोरेज में 2000 रूपए प्रति मेट्रिक टन प्रति सीजन अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 3 माह में अनुदान राशि योग्य फसल हेतु होगी।
उपसंचालक ने बताया कि किसान को अनुदान आवेदन पश्चात दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचित फसल जिस योग्य क्लस्टर में है उस फसल को देख फसल उत्पादक, कृषक का विवरण, चालान की कॉपी, उसी योग्य फसल की उत्पादन केंद्र से गंतव्य स्थान तक की चालान की कॉपी, परिवहन चालान की रसीद जिससे परिवहन फसल का परिवहन भाड़ा दर्शाया गया हो, उस फसल का वजन, टोल प्लाजा रसीद, जियो टैगिंग, फोटोग्राफ, ट्रक नंबर, परिवहन तारीख एवं समय दर्शाना होगा। भंडारण की रसीद लगानी होगी जिसमें भंडारण के लिए फसल का भुगतान, विवरण, वजन रसीद, जियो टैगिंग, फोटोग्राफ्स, जिस ट्रक से फसल को पहुंचाया गया है उसका नंबर, परिवहन तारीख एवं समय प्रदर्शित होना चाहिए तथा भंडारगृह का किराया, लीज एग्रीमेंट, किसान को दिए गए भुगतान, परिवहन शुल्क और भंडारण शुल्क को दर्शाने वाले बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगाना होगी।
न्यूनतम 100 किलोमीटर के लिए खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, कृषक उत्पादन संगठन, सहकारी संस्थाएं, व्यक्तिगत कृषक, अनुज्ञप्ति प्राप्त आडतिया तथा न्यूनतम ढाई 100 किलोमीटर के लिए रिटेलर राज्य विपणन एवं सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी अर्थात उपरोक्त किलोमीटर की न्यूनतम सीमा में परिवहन अनिवार्य है।