आगर-मालवा | जिले के कृषक एम.पी. एग्रो, डी.एम.ओ. के अतिरिक्त निजी दवाई विक्रेताओ से भी खरपतवार नाशी दवाई क्रय कर सकते है। खरपतावारनाशी दवाई क्रय करने पर एक कृषक को दवाई की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषक को दवाई खरीदी का पक्का बिल, जमीन की पावती, आधार कार्ड फोटोकॉपी एवं बैंक खाते का विवरण सम्बंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
हस्तचलित कृषि यंत्रो जैसे डोरा, कुल्पा, स्पायरल ग्रेडर, चैफ कटर एवं पौध संरक्षण यंत्रो की उपलब्धता हेतु संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल को मांग भेजी गई है। सामग्री प्राप्त होने पर कृषक विकासखण्ड स्तरीय कृषि विभाग के कार्यालय से नियमानुसार 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय उपसंचालक, कृषि विभाग आगर एवं विकासखण्ड स्तरीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।