रतलाम। न्यायालय श्रीमान (ओ. पी. बोहरा) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जावरा जिला रतलाम के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.08.2021 को अभियुक्तगण पीरूलाल पिता नाथूलाल मोगिया उम्र 30 वर्ष एवं मांगीलाल पिता नाथूलाल मोगिया उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी बडायला माताजी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस-बीस हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस ने जानकारी दी कि घटना दिनांक 14.08.2018 को शासकीय अस्पताल जावरा में फरियादी फिरोज खॉ पिता सुबान खॉ मंसुरी ने पुलिस को घटना बतायी कि उसकी चाय की दुकान बडायला माताजी में है उसका छोटा भाई मेहताब खॉ जो डम्फर पर ड्रायवरी करता है। आज सुबह 09:30 बजें जब वह अपनी चाय की दुकान पर था तभी आरोपीगण पीरूलाल पिता नाथूलाल मोगिया उम्र 30 वर्ष, मांगीलाल पिता नाथूलाल मोगिया उम्र 26 वर्ष, मुकेश पिता नाथुलाल मोगिया उम्र 25 वर्ष, राहुल पिता भरत हरिजन उम्र 22 वर्ष सभी निवासी ग्राम बडायला माताजी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम आये और उससे पुछा कि तेरा भाई मेहताब कहॉ है, आज तो उसे मार डालेगे। तब उसने कहॉ कि वह तो डम्फर लेकर गया है। तब वे चारो वहॉ से चले गये। इस पर फरियादी फिरोज खॉ अपने भाई मेहताब की तलाश में पिपलौदा जावरा रोड ग्राम अयाना पहॅूचा और वहॉ देखा तो उसका भाई मेहताब खॉ खेतो में दौड रहा है उसके पीछे चारो आरोपीगण जिसमें पीरूलाल अपने हाथ में लोहे का सब्बल, मांगीलाल अपने हाथों में कुल्हाडी, मुकेश व राहुल अपने हाथों में लठ्ठ लेकर पीछे-पीछे दौड रहे थे। जैसे ही उसका भाई मेहताब दौडते हुए भेरू सिंह भाटी के खेत पर पहॅूचा तभी पीरूलाल ने सब्बल से उसके सिर पर मारा और मांगीलाल कुल्हाडी व मुकेश व राहुल ने लठ्ठों से उसके साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट करने के बाद चारो आरोपीगण वहॉ से भाग गये तब फरियादी व उसके परिवार वालों ने गंभीर रूप से घायल मेहताब को सरकारी अस्पताल जावरा लेकर पहॅूचे, जहॉ पर डॉक्टर ने जॉच कर उसकी मृत्यु होना बताया।
फरियादी फिरोज खॉ द्वारा बतायी उक्त घटना पर से सरकारी अस्पताल जावरा में पुलिस द्वारा देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज कर थाना पिपलौदा पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बी.एल.भाभर द्वारा विवेचना प्रांरभ की गयी। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जाकर चारो आरोपीगणों को गिरफ्तार कर उनसे पुछताछ कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बल, कुल्हाडी, लठ्ठ व घटना के समय पहने गये कपडे तथा मोटर सायकिले जप्त की गई। जप्तशुदा आर्टिकलों की एफएसएल जॉच करवाकर जॉच रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न की गई। फरियादी व साक्षीगणों से पुछताछ कर कथन लेख किये गये जिसमें नाथुलाल पिता गोविंदराम मोगिया उम्र 62 वर्ष निवासी बडायला माताजी भी घटना कारित करने में शामिल होना पाये जाने से उसे भी गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र पॉचो आरोपीगण पीरूलाल, मांगीलाल, मुकेश, राहुल, नाथुलाल के विरूद्ध दिनांक 13.10.2018 को धारा 302, 147, 149 भादवि में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय विचारण न्यायालय में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस द्वारा पैरवी करते हुए घटना के समर्थन में कुल 18 साक्षीयों में से 13 साक्षीयों को परीक्षित करवाया गया तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य, एफएसएल जॉच रिपोर्ट एवं मौखिक बहस प्रस्तुत कर आरोपीगणों को आरोपित धारा में उल्लेखित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये।
माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.08.2021 अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को आरोपीगण पीरूलाल एवं मांगीलाल के विरूद्ध प्रमाणित मानते हुए दोनो को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस-बीस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किये जाने एवं बाकि अन्य तीनों आरोपीगण मुकेश, राहुल, नाथुलाल के विरूद्ध आई हुई साक्ष्य को प्रमाणित न मानते हुए उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित किया गया था जिसकी सतत् मानिटरिंग शासन स्तर पर की जाती रही है।