60 किलोग्राम डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 60 किलोग्राम डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी विष्णू पिता शंभूलाल रावत मीणा, उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम बोरखेडी खुर्द, थाना नीमच सिटी जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 25.12.2018 की है। पुलिस चैकी सरवानिया महाराज प्रभारी एस.आई. कामिनी शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि विष्णू व शंकरलाल नाम के व्यक्ति बिना नंबर के लाल महिन्द्रा टेªक्टर की ट्राली के नीचे पर्टीशन बनाकर दो बोरो में अवैध डोडाचूरा लेकर ढाबा आमली भाट के रास्ते राजस्थान की तरफ लेकर जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी किये जाने पर मुखबिर द्वारा बताया गया टैªªक्टर आते दिखा, जिसको फोर्स की मदद से रोके जाने की कोशिश करने पर टैªक्टर में बैठा एक आरोपी शंकरलाल मौके से फरार हो गया व दुसरा आरोपी को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम विष्णू बताया। टैªक्टर की तलाशी लिये जाने पर उसमें 02 बोरो में डोडाचूरा 60 किलोग्राम भरा होना पाया गया। जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रंमाक 559/2018, अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा दुसरे आरोपी शंकरलाल के विरूद्ध वर्तमान में विचारण जारी हैं।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्तीकर्ता अधिकारी व फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी विष्णू को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।